हिन्दू संयुक्त परिवार के तहत आश्रितों को परिभाषित करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला जानकर आपको भी खुशी होगी।
दरअसल, संयुक्त हिंदू परिवार में बच्चों को केवल पिता पर आश्रित मानने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार करते हुए बच्चों को मां पर भी आश्रित माना है। हाईकोर्ट की यह अहम व्यवस्था लखन सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। गुड़गांव निवासी लखन सिंह व उसके तीन बच्चों की ओर से याचिका दाखिल कर द एम्पलॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत क्लेम कमिश्नर द्वारा दिए गए आदेशों को चुनौती दी गई।
याची ने कहा कि राम कांति की लेबर का काम करते हुए 18 अगस्त 2010 को तीसरी मंजिल से गिरने के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद पति व तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए द एम्पलॉय कंपनसेशन एक्ट के सेक्शन 30 के तहत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को क्लेम कमिश्नर ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि हिंदू संयुक्त परिवार की परिभाषा में बच्चे केवल पिता पर आश्रित होते हैं, मां पर नहीं।