फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ट्रेन टिकट को लेकर हाईकोर्ट का बेहद ऐतिहासिक फैसला, जरूर पढ़ें और संभल कर रहें

Mon, 23 Jul 2018 02:56 PM IST
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 6
भारतीय रेलवे स्टेशन
ट्रेन टिकट को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगर आप भी रेल में सफर करते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ें और संभल कर रहें।
विज्ञापन

2 of 6
भारतीय रेलवे
रेल यात्रा के दौरान टिकट चेक करने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है। यदि किसी व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर मिले और उसकी मौत रेल हादसे से हो तो ऐसी स्थिति में उसके पास से टिकट न मिलना उसके परिजनों को मुआवजे से  वंचित रखने का कारण नहीं हो सकता है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेलवे ट्रिब्यूनल को याची को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

3 of 6
Indian Railway
हाईकोर्ट का यह अहम आदेश सुमन शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए आया है। मूल रूप से हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश ) और वर्तमान में चंडीगढ़ निवासी सुमन शर्मा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उसके पति राजेंद्र शर्मा 1 मई 2008 को अंबाला से कालका ट्रेन से जा रहे थे। इसके बारे में उन्होंने याची को फोन पर सूचित किया था।

4 of 6
Indian Railway
अचानक उन्हें पुलिस से सूचना मिली की उनके पति का शव कालका चंडीमंदिर के बीच ट्रैक पर मिला। सुमन ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर दी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि टिकट न होने के चलते मृतक को वैध यात्री नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन

5 of 6
Indian Railway
इसके बाद सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत मानते हुए कहा कि महज शव के पास टिकट न मिलना मृतक के परिजनों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे को यह साबित करना होगा कि यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
Indian Railway
कोर्ट ने कहा कि रेल यात्रा के दौरान टिकट की जांच होती है और यह जिम्मेदारी रेलवे की है। अंबाला से कालका 60 किलोमीटर का सफर है और यात्री लगभग अपना सफर पूरा कर चुका था जहां उसका शव पाया गया। ऐसे में रेलवे इसे साबित करने में नाकाम रहा कि यात्री बेटिकट यात्रा कर रहा था। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा जारी करने के आदेश भी दिए हैं।

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें