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बेटी की शादी करने से पहले ये सब जानना बेहद जरूरी, फायदे में रहेंगे आप

Tue, 21 Feb 2017 09:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
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मैरिज
अगर आप अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहे हैं तो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो इन सभी बातों को जरूर जान लिजिए। फायदा ही फायदा होगा।
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शादी, विवाह - फोटो : फाइल फोटो
हरियाणा के सिरसा में बाल विवाह का एक मामला सामने आया। इस दौरान शादी रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। एक लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजाएं सुनवा सकता है।
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शादीशुदा
राजेश कुमार ने बताया कि बाल विवाह में किसी भी प्रकार की सहायता करने वाले व्यक्ति को भी ऊपर लिखी सजाएं हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि न्यायालय में ऐसा मामला दायर करने की समय सीमा दो साल है। यह मामला शादी के दो साल के भीतर ही दायर करना जरूरी है। नाबालिग लड़की से शादी रचाने वाले दूल्हे राजा पर पास्को एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

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श्‍ाादी करने से पहले कर लें पूरी पड़ताल - फोटो : demo
साथ ही बाल विवाह कराने वाले, बाल विवाह कराने में सहयोग करने वाले तथा ऐसे शादी समारोह में भाग लेने वाले बाराती पर भी कानून का डंडा चल सकता है। कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल व लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम हो तो वह कानूनन शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शादी करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
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'जबरन विवाह' रोकने की ट्रेनिंग - फोटो : BBC
जानिए पूरा मामला: सिरसा की पीर बस्ती में एक नाबालिग को बालिका वधू बनने से महिला पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने परिजनों को बताया कि इसके बाद शादी को लेकर किए गए सारे प्रबंध, धरे के धरे रह गए और बारात को बैरंग लौटना पड़ा। पीर बस्ती में शनिवार को एक शादी थी। किसी जागरूक शख्स ने बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय में फोन करके सूचना दी कि परिवार वाले नाबालिग लड़की की शादी कर रहे हैं।
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शादी
जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण कार्यालय सहायक राजेश कुमार, महिला पुलिसकर्मी बलजीत कौर, सोमा रानी और सब्जी मंडी चौकी पुलिस के कार्यवाहक इंचार्ज पीर बस्ती स्थित शादी वाले घर में पहुंचे और परिजनों से लड़की का आयु प्रमाण पत्र मांगा। दस्तावेज जांचने पर पता चला कि जिसकी शादी होने जा रही थी, उसकी आयु 14 वर्ष है। लिहाजा, पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। बारात गांव भरोखा से आई थी।
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शादी
परिजनों ने पुलिस से कहा कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने नाबालिग की शादी तय कर दी। महिला पुलिस ने परिजनों को जागरूक किया। परिजनों ने लिखित में दिया है कि वे अब अपनी बेटी की शादी बालिग होने पर ही करेंगे। बता दें कि जिला प्रशासन ने वर्ष 2016 में 29 नाबालिग लड़कियों को बालिका वधू बनने से बचाया गया और वर्ष 2017 में अभी तक तीन नाबालिग की शादी रुकवाई गई है।
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marriage
कानून से अंजान थे परिजन: बच्ची के परिजन शिक्षित नहीं हैं, इस कारण उन्हें पता नहीं था कि नाबालिग की शादी करना अपराध है। जागरूक किया गया तो उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया। लिखित में उन्होंने क्षमा मांगते हुए विश्वास दिलाया कि बेटी के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे।
- राजेश कुमार, जांच अधिकारी एवं कार्यवाहक इंचार्ज सब्जी मंडी चौकी पुलिस
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