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गुड न्यूजः पासपोर्ट बनवाना अब और आसान हो गया, एक नियम में बड़ा बदलाव

Wed, 31 Jan 2018 10:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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passport
पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पढ़ें गुड न्यूज। दरअसल पासपोर्ट का एक नियम बदल दिया गया है, जिसके जरिए इसे बनवाना अब और भी आसान है।
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इंडियन पासपोर्ट
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शिबाश कबिराज ने यह जानकारी दी और बताया कि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नया नियम 25 जनवरी से लागू हो गया है।
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इंडियन पासपोर्ट
अब तक, अनुलग्नक एफ (तत्काल के तहत पासपोर्ट के लिए नमूना सत्यापन प्रमाण पत्र) के तहत, तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट की सिफारिश करने वाले क्लास 1 अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता था, अब इसकी जरूरत नहीं होगी।

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पासपोर्ट ऑफिस
नए​ नियम के तहत, कोई आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराता है और ये सभी वैध दस्तावेज हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को आसानी से तत्काल पासपोर्ट मिल जाएगा।
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इंडियन पासपोर्ट
आधार कार्ड के साथ पहले से तय 12 दस्तावेजों- वोटर, पैन कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से कोई दो दस्तावेज के अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का स्वयं घोषित शपथपत्र के साथ आवेदन करना होगा।
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passport
वहीं अब आवेदक को तत्काल पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट से 2000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा करने पर तीन दिन के अंदर ही तत्काल पासपोर्ट जारी हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन की औपचारिकता बाद में पूरी की जाएगी।
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पासपोर्ट
अभी नागरिकों के लिए सामान्य में 1500 रुपये, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये देनी होती है। बता दें कि इस नए नियम के लागू हो जाने से पासपोर्ट एजेंटों के पास धक्के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
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