अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और लंबी प्रक्रिया के झंझट से बचना चाहते हैं तो अब यह संभव है। नई व्यवस्था आपको बहुत फायदा देने वाली है।
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नए पासपोर्ट नियम के मुताबिक अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर इन सहूलियतों के बाद भी आपकी कोई शिकायत है तो सीधे ट्विटर के जरिए विदेश मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।
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अगर आप भी एजेंट की मदद के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए सुझावों को पढ़ें, क्योंकि पासपोर्ट के अप्लाई करना अब बेहद ही आसान है। वैसे पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया अभी भी लंबी है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद आपको पासपोर्ट ऑफिस भी जाने की जरुरत नहीं है, बस सेवा केंद्रों में जाकर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैँ।
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दूर-दराज के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। पंजाब सरकार की ओर से लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए सेवा केंद्रों में अब लोग पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए पासपोर्ट सेवा भी अब शुरू कर दी गई है। पासपोर्ट से जुड़ी अन्य सेवाएं भी अब सेवा केंद्रों में ही मिलेंगी।
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इससे पहले लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या तो जालंधर-होशियारपुर जाना पड़ता था, या फिर प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से ज्यादा पैसे खर्च करके पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से उनका समय और पैसे दोनों बचेंगे।
अब तक पासपोर्ट बनवाने के नियमों के तहत 26 जनवरी, 1989 के बाद पैदा होने वाले आवेदक को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैंडेटरी तौर पर बर्थ जमा कराना होता था। लेकिन अब आवेदक डेथ ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार या ई आधार दे सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या एलआईसी पॉलिसी बांड भी एक्सेप्ट किए जाएंगे।