पंजाब फिर शर्मसार। अपनी बेटी को छेड़छाड़ से बचाने के लिए पहुंचे हवलदार की बीच बाजार आरोपियों ने पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखिए पूरी घटना।
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बेटी को मनचलों से बचाने आए हवलदार को बीच बाजार पीटा
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पंजाब फिर शर्मसार। गुरु तेग बहादुर नगर में अपनी बेटी को छेड़छाड़ से बचाने के लिए पहुंचे हवलदार को बीच बाजार आरोपियों ने पिटाई कर दी। हंगामा दस मिनट तक चलता रहा और वहां खड़ी पीसीआर की टीम देखती रही। पिता ने अपनी जान बचाने के लिए हवा में फायर किया। इसके बाद बदमाशों ने उससे बुरी तरह मारपीट की और फरार हो गए। घायल को स्थानीय सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
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घायल ने बताया कि वह जीआरपी में नौकरी करता है। उसकी 18 साल की बेटी स्टडी सेंटर में कोचिंग लेती है। बेटी ने उन्हें बताया कि उसे रोजाना एक लड़का तंग करता है। इस पर वह शनिवार शाम जीटीबी नगर पहुंचे और अपनी बेटी को साथ ले जाने लगे तभी उस लड़के ने फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी। उन्होंने लड़के को रोका तो उसने फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया और उनसे मारपीट की।
बेटी को मनचलों से बचाने आए हवलदार को बीच बाजार पीटा
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इसी बीच जान बचाने के लिए पिता ने अपनी रिवॉल्वर से हवा में फायर कर दिया। बदमाशों ने उसे दोबारा पीटा। यह सब पीसीआर टीम की मौजूदगी में हुआ लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।
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इससे पहले ही एक घटना पंजाब के पंजाब के अमृतसर में दिसंबर 2012 में घटी थी। इस मामले में अकाली नेता रणजीत सिंह उर्फ राणा एएसआई रविंदरवाल सिंह की बेटी रोबिनजीत कौर का पीछा करता था और उससे छेड़छाड़ करता था। रोबिनजीत ने इसकी जानकारी अपने एएसआई पिता को दी तो रविंदरपाल ने एक दिन आरोपियों को रोक कर पूछा कि वह रोबिनजीत को परेशान क्यों करते हैं।
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इस पर तैश में आकर राणा ने अपने घर से हथियार लाकर रोबिनजीत कौर की आंखों के सामने उसके पिता रविंदरपाल की भरे बाजार में गोलियां मार कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। एएसआई रविंदरवाल सिंह के हत्यारे रणजीत सिंह उर्फ राणा, बिक्रम ओहरी,
धर्मजीत सिंह, गुरबीर सिंह और संदीप रामपाल को जज हरप्रीत कौर रंधावा ने
सजा सुनाई।
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अदालत ने राणा को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषी राणा को इसके अलावा तीन विभिन्न सेक्शन के तहत 70 हजार रुपये और बाकी के सभी दोषियों को कुल 60-60 हजार रुपये जुर्माना किया गया था। फैसले से असंतुष्ट पीड़ित परिवार उपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी।