मुख्तार अंसारी।
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अंसारी के वकील की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित बख्शी की अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोई ताजा चिकित्सा मुद्दा सामने नहीं आया है, लिहाजा उपचार के लिए अलग से बोर्ड गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक से भी जवाब तलब करने की कोई वाजिब वजह नहीं है।