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जानिए, वे 8 बातें जो आपको 'GST' के बारे में जरूर पता होनी चाहिएं

Sun, 02 Jul 2017 10:05 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
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gst
एक जुलाई से देश में एक कर प्रणाली यानी जीएसटी लागू हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं, वे 8 बातें जो लोगों को जीएसटी के बारे में पता होनी चाहिए।
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जीएसटी - फोटो : amar ujala
क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है। पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं, अब लोगों को सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इसमें राज्य और केंद्र सरकार का अलग अलग हिस्सा होगा।
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जीएसटी - फोटो : amar ujala
सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ
जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था, वो भी टैक्स चोरी रोकने के लिए। आज दुनिया के करीब 160 देशों में जीएसटी लागू है। कनाडा में डबल जीएसटी सिस्टम है यानी राज्य का अलग और देश का अलग जीएसटी।

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जीएसटी - फोटो : amar ujala
भारत में जीएसटी का दोहरा मॉडल
कनाडा देश की तहर भारत ने भी जीएसटी का दोहरा मॉडल अपनाया है। इसमें टैक्सेशन की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की रहेगी। 15 से ज्यादा टैक्स खत्म करके सिर्फ 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे।
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gst - फोटो : अमर उजाला
कौन तय करेगा जीएसटी के रेट
जीएसटी के रेट तय करने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। यह काउंसिल केंद्र और राज्यों की सहमति से रेट तय करेगी। इस काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे।
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GST
कहां होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन
जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जीएसटीएन नाम कंपनी कर रही है। इस गैर सरकारी प्राइवेट कंपनी में 24.5 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। ये कंपनी जीएसटी लागू करने के लिए सरकार और सर्विस प्रोवाइडर्स को आईटी की सुविधाएं मुहैया कराएगी।
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GST
रिटर्न फाइल करने के लिए दो महीनों की ढील
वित्त मंत्रालय ने कारोबियों को जीएसटी को स्वीकार करने के लिए कुछ समय दिया है। वहीं रिटर्न दाखिल करने के लिए दो महीने तक की ढील दी गई है। इससे कारोबारियों को अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

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महिलाएं रहीं खरीदी में मशगूल - फोटो : अमर उजाला
1211 वस्तुओं पर टैक्स के रेट तय
जीएसटी के अन्तर्गत 1211 वस्तुओं पर टैक्स की दर तय की गई है। ज्यादातर चीजों पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सिर्फ 19 प्रतिशत चीजें, 28 फीसदी टैक्स के दायरे में हैं।
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जीएसटी
लोगों को ये तीन टैक्स भरने होंगे
पहला सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी (स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो राज्य सरकार अपने यहां होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। तीसरा आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर वसूला जाएगा।
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