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GST कई मायनों में बदल देगा जिंदगी, जानिए आपके लिए कितना फायदेमंद

Sun, 21 May 2017 09:07 AM IST
amarujala.com- presented by: खुशबू गोयल
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जीएसटी
जीएसटी आएगा तो भारतीयों की जिंदगी गई मायनों में बदल जाएगी। कई तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे, जानिए यह आपके लिए कितना फायदेमंद है।
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जीएसटी बिल
देश का अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स हरियाणा में पास हो गया है। उधर, जीएसटी का इंतजार पूरे देश को है और बहुत मुमकिन है कि 1 जुलाई को ये इंतजार खत्म भी हो जाए। वैसे जीएसटी को भारतीय इकोनॉमी के हर क्षेत्र के लिए अच्छा बताया जा रहा है लेकिन इसका सबसे पहला और पॉजिटिव असर दिखेगा जॉब मार्केट पर। इनडायरेक्ट टैक्स के इस नए दौर में प्रवेश करने के लिए 1 लाख टैक्स कंसल्टेंट्स की जरुरत होगी।
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जीएसटी ‌‌ब‌िल
इसकी वजह से कई लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर 1 फीसदी लोग भी असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जाते हैं तो 40 लाख और नौकरियां आएंगी। आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स, रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सी नौकरियां आएंगी।  हर सेक्टर ने आपनी तैयारी शुरू कर दी है।

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GST BILL
केंद्र सरकार पूरे देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ने यूटी जीएसटी पर मुहर लगा दी है। यूटी जीएसटी में चंडीगढ़ के लिए बहुत कुछ खास है। जिससे लोगों की जीवनशैली में सकारात्मक असर पड़ेगा। शहरवासियों को अब डबल टैक्स यानी टैक्स ऑन टैक्स के बोझ से छुटकारा मिलेगा।
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GST BILL
रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें जैसे टूथपेस्ट, चाय, ब्रेड व अन्य खाद्य सामग्रियां सस्ती हो जाएंगी। लेकिन लग्जरी गाड़ियां, रेडीमेड गारमेंट और सर्विस सेक्टर में आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। देशभर में एक कर प्रणाली लागू होने से जहां केंद्र व राज्य सरकारों को फायदा होगा। वहीं, उपभोक्ता वर्ग को अधिकतम कर की मार से राहत मिलेगी।
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जीएसटी
जीएसटी से लोगों की चाय थोड़ी सस्ती हो सकती है। चायपत्ती के एक किलो के पैकेट की कीमत वर्तमान में करीब 420 रुपये है। अभी इस पर 5.66 प्रतिशत टैक्स लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद अब करीब 4.76 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यानी उपभोक्ता को कीमतों में एक फीसदी की राहत मिल सकती है। मार्केट में सामान्य जूते की औसतन कीमत 799 रुपये है। इस पर अभी 15.04 प्रतिशत टैक्स लगता है। नई कर प्रणाली के तहत इस पर लगभग 15.25 प्रतिशत तक जीएसटी लगेगा। इससे उपभोक्ता करीब 0.2 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर का बोझ पड़ेगा।
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gst
एक्सपर्ट की मानें तो छोटी कारें यानी ऑल्टो जैसे कारों पर करीब 12 प्रतिशत तक एक्साइज टैक्स लगता है। कई जगह स्टेट टैक्स भी लगता है। ऐसे में ऑल्टो कार पर अगर आपकों 60 हजार तक टैक्स देना पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने से 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे खरीदार को 60 हजार की जगह मात्र 45 हजार टैक्स देना होगा। यानी लगभग 15 हजार की बचत होगी। एक्सपर्ट केशव गर्ग ने बताया कि जीएसटी लागू होने से ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। जीएसटी दर ज्यादा होने के कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा कर देना पड़ सकता है।

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Demo Pic - फोटो : google
एलईडी टीवी पर इस समय 21 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को करीब 28 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा। इससे लोगों की जेब पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ेगा। एक्सपर्ट केशव ने बताया कि जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और वैट जैसे तमाम टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी आने से टैक्स का ढांचा सरल हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सेंटर व स्टेट टैक्स का समावेश होगा वस्तु एवं सेवा कर।

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tax
चंडीगढ़ से जीएसटी एक्सपर्ट सीए केशव गर्ग ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि जीएसटी लागू होने से कर ढांचा एकदम सरल हो जाएगा।  टैक्स ऑन टैक्स की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जिससे न केवल ट्रेडर्स को फायदा होगा, वहीं गुड्स व सर्विस मैन्युफैक्चरर को भी इसका लाभ होगा। साधारण शब्दों में कहें तो पहले किसी भी वस्तु पर दो बार कर लगता था। यानी एक कर मैन्युफैक्चरर्र के प्वाइंट पर और एक कर ट्रेडर के प्वाइंट पर। जिसके चलते रोजमर्रा की चीजें बाजार में महंगी मिलती थी। लेकिन जीएसटी आने से लोगों को डबल टैक्स की मार से छुटकारा मिलेगा।
 

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tax evasion
राष्ट्रपति ने यूटी जीएसटी को मंजूरी दे दी है। यूटी जीएसटी में चंडीगढ़, दमन एंड द्वीप, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार को एक कैटेगिरी में रखा गया है। जबकि दिल्ली और पुडुचेरी को एक कैटेगिरी में रखा गया है। जीएसटी एक्सपर्ट केशव गर्ग ने कहा कि चंडीगढ़ के बिजनेस सेंटीमेंट्स और सर्विस इंडस्ट्री कैटगरी में शामिल अन्य यूटी से अलग है। इससे आने वाले समय में थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। एक्सपर्ट की मानें तो दिल्ली व पुडुचेरी की तरह यूटी चंडीगढ़ के लिए जीएसटी में अलग कैटेगिरी होनी चाहिए थी।

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tax evasion
पूरे देश में एक ही कर प्रणाली होगी लागू। मार्केट में 700 ग्राम किसान जैम की कीमत करीब 175 रुपये है। इस पर अभी 5.66 प्रतिशत तक टैक्स लगता है। जीएसटी लागू होने पर जैम पर 4.76 प्रतिशत टैक्स लागू होगा। यानी उपभोक्ता को एक प्रतिशत तक  कर में राहत मिल सकती है। मार्केट में 475 ग्राम कैलॉग कार्नफ्लैक्स की कीमत करीब 164 रुपये है। अभी इस पर 20.25 प्रतिशत तक टैक्स लग रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद इस पर  15.25 प्रतिशत तक  टैक्स लगेगा। इससे उपभोक्ता को करीब 5 प्रतिशत तक कर में राहत मिलेगी।

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आयकर विभाग
जीएसटी लागू होने पर ये चीजें होंगी सस्ती
सब्जी, दालें, ब्रेड व अन्य खाद्य पदार्थ
टूथ पेस्ट, ब्रश, चाय, पंखे, लाइटिंग जैसे आइटम
वॉटर हीटर्स, एयर कूलर्स, वॉशिंग मशीन, फ्रीज और इलेक्ट्रोनिक्स के सामान
-रेस्तरां व होटल की सेवाएं
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Entry Tax
जीएसटी लागू होने से ये चीजें होंगी महंगी
तंबाकू पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत तक होगी, जिसके चलते गुटखा, सिगरेट
मोबाइल, लैपटॉप और टचपैड आदि
टेक्सटाइल और ब्रांडेड आइटम व डायमंड ज्वेलरी
लग्जरी गाड़ियां
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