एक जुलाई से लागू हुए GST को लेकर एक और बिल्कुल नई समस्या खड़ी हो गई है, इस बार दिक्कत उद्यमियों को हो रही है। देखिए
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GST impact
दरअसल, चंडीगढ़ के साथ-साथ देशभर के व्यापारी जीएसटी को लेकर परेशान हैं। पहले 20 अगस्त तक जीएसटी की पहली रिटर्न भरी जानी थी जिसे अब 25 अगस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तय ही नहीं हो सका है कि इस रिटर्न में क्या और कैसे भरना है।
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जीएसटी
- फोटो : Amar Ujala
उधर चंडीगढ़ के उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी डिपाजिट करने के अंतिम दिन साइट डाउन होने से काफी उद्यमी रिटर्न फार्म नहीं भर सके। इसलिए सरकार अब जीएसटी जमा करने के लिए 28 अगस्त तक का समय दे।
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GST DELHI
- फोटो : अमर उजाला
हालांकि सरकार ने इन उद्यमियों को राहत देते हुए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है।
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GST
चैंबर आफ चंडीगढ़ इंडस्ट्री के अध्यक्ष नवीन मंगलानी ने कहा कि चंडीगढ़ में GST.GOV.IN साइट के धीमा होने के कारण जीएसटी में कम ही डिपाजिट हो सका है।
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gst
जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक 3बी फॉर्म भरने के साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है। समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गई है।
जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं उन्हे भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस1 फॉर्म भरना होगा।