गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई
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विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। आवेदन में तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए।