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शादी के लिए नई शर्त, प्रदेश से बाहर गई बरात तो दूल्हा-दुल्हन समेत बराती होंगे होम क्वारंटीन

Fri, 29 May 2020 12:49 PM IST
खुशबू गोयल गगन तलवार, करनाल
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
लॉकडाउन के कारण कई शादी समारोह स्थगित हो गए हैं, वहीं कई लोग अपने शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए समारोह आयोजित कर रहे हैं। अब बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी करने में भी नई शर्त लागू कर दी गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
करनाल से निकली बरात यदि प्रदेश से बाहर कहीं भी जाती है तो 14 दिन के लिए दूल्हा-दुल्हन समेत सभी बरातियों को होम क्वारंटीन रहना होगा। यदि उनमें से किसी की तबीयत बिगड़ती है या कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना स्वास्थ विभाग को देनी होगी, ताकि संबंधित लोगों का टेस्ट कराया जा सके। पॉजिटिव पाए जाने वाले केसों की ट्रैवल हिस्ट्री प्रदेश से बाहर की मिलने पर यह निर्णय लिया गया है।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
एक गाड़ी में तीन सवारी की अनुमति, जितनी मर्जी ले जाएं बरात
प्रदेश से बाहर बरात ले जाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल और जिले के संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए बकायदा लिखित में शपथ पत्र भी लिया जाएगा। यात्रा के लिए एक गाड़ी में तीन लोगों के जाने की अनुमति है। ऐसे में यदि 12 लोग बरात में जा रहे हैं तो उनके लिए चार गाड़ियों की अनुमति लेनी होगी। अनुमति फॉर्म में गाड़ी का नंबर और चालक का मोबाइल नंबर व सवारियों की पूरी जानकारी ली जाएगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
दूसरे जिलों में जाने के लिए अनुमति नहीं, लेकिन क्वारंटीन रहना होगा  
यदि बरात प्रदेश के ही किसी दूसरे जिले में जानी है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें होम क्वारंटीन रहना होगा। प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन का नियम और विदेश से आने वालों के लिए सात दिन का क्वारंटीन का नियम तय किया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
जिले के अंदर आयोजित शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। यदि बरात प्रदेश से बाहर जाती है तो उसकी परमिशन लेनी होगी और वापस लौटने पर 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर या बिना अनुमति बरात ले जाने या ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। शादी के अलावा मृत्यु होने पर भी यही नियम लागू होगा।
- निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल
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