किसी भी बैंक में खाता रखते हैं तो आपके लिए बड़े काम की खबर। जल्दी से जाकर एक ये दस्तावेज जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा।
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चंडीगढ़ के एक बैंक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी करके 30 अप्रैल तक का समय दिया है। इसके तहत लोगों को अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड और पैन नंबर से लिंक कराना होगा।
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जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
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जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में करीब 5 करोड़ से अधिक बैंक उपभोक्ता हैं जिनमें से 62 फीसदी ने ही अपने बैंक खाते से आधार नम्बर को लिंक कराया है। ऐसे में 38 फीसदी उपभोक्ताओं के पास केवल 15 दिन का समय बाकी है।
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ज्यादातर ने पहले ही खातों को आधार नंबर से जोड़ दिया है मगर जिन्होंने नहीं जोड़ा हैं, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही खाता भी बंद किया जा सकता है।
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अभी तक बैंक में खाता खोलने वाले जिन लोगों ने पैन कार्ड जमा नहीं किया है, वे अब 30 जून, 2017 तक अपना पैन कार्ड बैंक में जमा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक इसकी मियाद बढ़ाई गई है।
यदि किसी ग्राहक का खाता ब्लॉक होता है तो वह बाद में भी अपने डॉक्यूमेंट देकर इसे फिर चालू करवा सकता है। मगर तब तक आपको बैंक लेन देन की सुविधा नहीं मिल पाएगी।