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2.50 लाख से कम है आय तो भी फाइल करिए रिटर्न, भविष्य में होता है बड़ा फायदा

Tue, 31 Jul 2018 05:31 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर के 31 अगस्त कर दी गई है। ऐसे में आयकर विभाग ने सभी लोगों को सहुलियत दे दी है, जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालांकि रिटर्न केवल उन लोगों  को ही फाइल नहीं करना है जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है। ऐसे लोगों के लिए भी रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद है, जिनकी आय इससे भी कम है। 
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इन लोगों के लिए नहीं है बाध्यता

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हालांकि इसके लिए आयकर कानून के मुताबिक किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, कि ऐसे लोग अपना रिटर्न दाखिल करें। कानून के मुताबिक 60-80 साल के वरिष्ठ नागरिक को 3 लाख की आय पर और 80 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को 5 लाख की आय पर रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता नहीं है। 
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लोन लेने में मददगार

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अगर भविष्य में आपको किसी भी तरह का लोन लेना है तो फिर उसमें आयकर रिटर्न काफी फायदेमंद रहता है।  आपकी आमदनी की पुष्टि आपकी ओर से फाइल आईटीआर से होती है. इनकम टैक्स रिटर्न से आपकी कुल सालाना आमदनी और इस पर दिए गए टैक्स की विस्तृत जानकारी मिलती है। 

कई देशों के वीजा के लिए जरूरी

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अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आयकर रिटर्न वीजा देने से पहले कई देश मांगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी आय इतनी हो, जिससे संबंधित देश में होने वाले खर्च को आप आसानी से पूरा कर सकें। यह बात बिजनेस और टूरिस्ट सहित सभी प्रकार के वीजा पर लागू होती है। 
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ज्यादा बीमा कवर 

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अगर आप एक करोड़ रुपये का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं. वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए आईटीआर पर ही भरोसा करती हैं।
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बड़े निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने में मददगार

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अगर कोई व्यक्ति भविष्य में बड़ा निवेश या फिर प्रॉपर्टी को खरीदने-बेचने की सोचता है, तो फिर उसे अपना रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए। इससे विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई नोटिस आने का जोखिम नहीं रहता है। 
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