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आईटीआर में शामिल हो सकते हैं यह 7 बड़े खर्चे, टैक्स में मिलेगी छूट

Wed, 18 Jul 2018 11:16 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इस तारीख के बाद आपको एक हजार रुपये से लेकर के 5 हजार तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खर्चे, जिन पर आप पर क्लेम ले सकते हैं और इससे टैक्स में काफी छूट भी मिलेगी। 
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बचत खाते में मिलने वाला ब्याज

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आप अपने सभी बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज पर छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलने का प्रावधान है। इसमें डाकघरों में शामिल खाते भी शामिल हैं। 
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घर का किराया

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अगर आपके वेतन में एचआरए का जिक्र नहीं है, लेकिन किराये के घर में रहते हैं तो फिर हर माह देने वाले किराये को रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह क्लेम आपको अपने माता-पिता, बीवी या फिर बच्चों के नाम घर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। अधिनियम 80GG में इसके लिए प्रावधान किया गया है। 

दिव्यांग बच्चे की आय

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अगर आपके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है और उसके लिए किसी तरह का कोई निवेश करते हैं तो फिर आयकर में छूट मिलती है। आपको इस निवेश से होने वाली आय पर सारे प्रूफ जमा करने होंगे। 
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40 से 80 हजार रुपये की ऐसे मिलेगी छूट

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माता-पिता, बच्चे, छोटे भाई-बहन और पत्नी के इलाज पर 40 से 80 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80DDB के तहत आप कई गंभीर बीमारियों के लिए छूट ले सकते हैं। इन बीमारियों में एटेक्सिया, एड्स, कैंसर, डिमेंशिया, हैजा, थैलासीमिया, किडनी फेल होना, पार्किंसन, हीमोफीलिया, डिस्टोनिया और एफेशिया शामिल हैं।
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होम लोन के ब्याज पर छूट

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माता-पिता, दोस्त और रिश्तेदारों से लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर आपको आयकर कानून के अधिनियम 24बी के तहत कटौती का लाभ मिलता है। अधिनियम 80सी के तहत बचत के जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, एनएससी, टैक्स सेविंग एफडी आदि में किया गया निवेश कुल मिला कर अगर 1.5 लाख रुपये तक पहुंचने वाला है तो बैंक के होम लोन को दूसरे विकल्प के तौर पर लेकर चलें। क्योंकि होम लोन के मूलधन के रीपेमेंट पर कटौती का लाभ सेक्शन 80सी की 1.5 लाख रुपये की सीमा के भीतर ही आता है।
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दिव्यांग करदाता को भी मिलती है छूट

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अगर करदाता दिव्यांग है तो भी उसे छूट मिलती है। यह छूट 75 हजार रुपये से लेकर के 1.25 लाख रुपये तक है। इस छूट का लाभ लेने के लिए आपको सरकारी अस्पताल की तरफ से मिला हुआ दिव्यांग होने का कागज पेश करना होगा। अधिनियम 80U के तहत 40 फीसदी दिव्यांग को 75 हजार और 80 फीसदी दिव्यांग करदाता को 1.25 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। 
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निवेश पर हुए नुकसान को भी करें क्लेम

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अगर आपने पिछले वर्ष किसी भी तरह का निवेश शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, सोना और डेट फंड में किया है और इससे नुकसान हुआ है तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारे कागजात देने होंगे, जिसके बाद ही रिटर्न भरते वक्त आपको इसका फायदा टैक्स में छूट के तौर पर मिल सकता है। 
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