फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mutual Funds: बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Thu, 20 Jan 2022 03:19 PM IST
आशिकी पटेल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
1 of 5
बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : iStock
बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जितना जल्दी हो सके निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। छोटी उम्र से ही बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे गोल के लिए जब आप निवेश शुरू करते हैं, तो आपके पास लंबा समय रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी, कम्पाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे अगर आप नए साल में बच्चों के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ वयस्क ही नहीं बल्कि बच्चे भी निवेश कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये सिर्फ सेविंग ही नहीं बल्कि बच्चों में बचत करने की आदत डालने का एक अच्छा जरिया भी हो सकता है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसकी खास बातें... 
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 5
बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : pixabay
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत 
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • बच्चे और नामित अभिवावक के बीच रिश्ते का प्रमाण 
  • अभिवावक को नियमों के अनुसार केवाईसी भी करवाना जरूरी है
  • बच्चे के बालिग हो जाने पर उसके नाम पर सारा केवाईसी किया जाएगा
विज्ञापन

3 of 5
बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : Pixabay
बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड की खास बातें 
  • कोई भी माता-पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश बच्चों के नाम पर ही किया जाता है, लेकिन इसका मैनेजमेंट माता-पिता करते हैं। 

4 of 5
बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : istock
  • इसमें ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर भी माता-पिता के ही होते हैं, लेकिन बच्चों के स्वामित्व वाले अधिकार माता-पिता नहीं ले सकते। 
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
बच्चों के लिए भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश - फोटो : Amar Ujala
  • ये खाता जब तक बच्चे की केटेगरी में रहेगा तब तक डिविडेंड या फिर इनकम पर लगने वाले टैक्स का भुगतान माता-पिता ही करते हैं। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें