भारत में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट है। हर महीने उनकी सैलरी का कुछ अंश कटकर उनके पीएफ खाते में जुड़ता रहता है। प्रोविडेंट फंड की शुरुआत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। इसी कड़ी में पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। पीएफ खाताधारकों को 31 दिसंबर से पहले उनके पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपको ईपीएफओ से मिलने वाला 7 लाख रुपये तक का लाभ नहीं मिल पाएगा। पीएफ खाते के साथ नॉमिनी को एड नहीं करने पर आपको कई तरह की दिकक्तों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये जरूरी काम जल्द से जल्द 31 दिसंबर से पहले करा लेना चाहिए। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में विस्तार से, जिसे फॉलो करके आप अपने पीएफ खाते से नॉमिनी को एड कर सकते हैं।