आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। अब भी 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड होल्डर्स ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है। सभी पैन धारक को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। अगली स्लाइड में जानते हैं कि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।