राजद नेता मुन्ना शुक्ला
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सजा
जानकारी के मुताबिक, तीन अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार दिया था और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसकी अवधि आज 16 अक्तूबर को खत्म हो रही है।
रमा देवी को लेकर मुन्ना शुक्ला की टिप्पणी
मुन्ना शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी द्वारा दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम तो उस लायक भी नहीं हैं और जो कुछ भी हैं, वो आप लोगों ने बनाया है। यहां गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मीडिया में ऐसा कहा जा रहा था।