क्या मांग सकती है ट्रैफिक पुलिस?
अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिसवाला रोकता है, तो सबसे पहले वह आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। इसलिए लाइसेंस हमेशा रखें। निम्न दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी रखना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय के 17-12-18 को जारी आदेश के मुताबिक Digilocker या mParivahan app में रखे दस्तावेज भी मान्य हैं। अगर आप मोबाइल में सेव दस्तावेजों के फोटो दिखाते हैं, तो वे अमान्य हैं।
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट