यदि आप खुद के लिए एक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कार इंश्योरेंस (बीमा) इस खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह गाड़ी चलाते समय कानून का पालन और मानसिक शांति समेत कई फायदे सुनिश्चित करता है। कार बीमा न सिर्फ देश के कानून के तहत अनिवार्य है। बल्कि यह दुर्घटनाओं, चोरी या वाहन को होने वाली व्यापक क्षति से पैदा होने वाले अप्रत्याशित खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। भारतीय बाजार में कार बीमा पॉलिसियों की एक लंबी-चौड़ी रेंज उपलब्ध है। हालांकि, भारत में उपलब्ध कार बीमा में सबसे आम थर्ड-पार्टी और ओन डैमेज (खुद का नुकसान) हैं।
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यह समझने के लिए कि आपको अपनी निजी कार के लिए किस तरह का कार बीमा खरीदना चाहिए, उससे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बीमा कवरेज कैसे काम करता है। इससे न सिर्फ आपको सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके वाहन की सुरक्षा भी पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी।
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थर्ड-पार्टी बीमा
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारत में थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है। यदि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह बीमा पॉलिसी आपको अनिवार्य रूप से खरीदनी होगी। थर्ड-पार्टी बीमा किसी थर्ड-पार्टी वाहन, संपत्ति को हुए नुकसान या आपकी कार से जुड़ी दुर्घटना की वजह से होने वाली किसी शारीरिक चोट या मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करता है। हालांकि, थर्ड-पार्टी बीमा आपके वाहन को हुए नुकसान या आपकी कार से जुड़ी किसी दुर्घटना के कारण आपको होने वाली किसी भी शारीरिक क्षति के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं करता है।
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खुद को होने वाले नुकसान की बीमा
खुद को होने वाले नुकसान बीमा पॉलिसी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना की वजह से आपके वाहन को होने वाले किसी भी नुकसान को कवर किया जाएगा। यह आपके वाहन से जुड़ी दुर्घटना के कारण होने वाली शारीरिक चोटों या मृत्यु के लिए भी कवरेज सुनिश्चित करता है।
कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस (व्यापक बीमा)
कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस (व्यापक बीमा) सबसे लोकप्रिय कार बीमा पॉलिसियों में से एक है जिसे वाहन मालिक चुनते हैं। इस तरह की बीमा पॉलिसी थर्ड पार्टी की देनदारी और आपकी अपनी कार को हुए नुकसान दोनों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है। एक व्यापक बीमा पॉलिसी वाहन मालिक को चोरी, आग, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि कानून द्वारा वाहन मालिकों के लिए कॉम्प्रीहेंसिव बीमा अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर भी कॉम्प्रीहेंसिव बीमा कवरेज का विकल्प चुनने की अत्यधिक सलाह दी जाती है, जो मानसिक शांति सुनिश्चित करेगा।