Gurugram Police Traffic Challan
- फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
चालान भुगतान नहीं करने वालों के लाइसेंस हुए सस्पेंड
पुलिस ने उन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं जिन्होंने तीन महीने से चालान नहीं भरे थे। यह नियम अप्रैल में प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत वाहन मालिकों को तीन महीने के अंदर अपने ई-चालान का भुगतान करना जरूरी है, वरना उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी ड्राइवर ने एक वित्तीय वर्ष में तीन बार रेड सिग्नल तोड़ा या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई, तो उसका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें - Skoda-VW Recall: स्कोडा-फॉक्सवैगन की गाड़ियां इस खराबी के कारण वापस मंगाई गईं, इस साल में दूसरी बार हुईं रिकॉल