दिल्ली सरकार ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार इस नियम को लागू करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है।
क्या है यह नया नियम?
दरअसल, अप्रैल 2025 में 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी 'एंड ऑफ लाइफ' (ईओएल) यानी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए। इसमें डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की समयसीमा तय की गई है।
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