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नए साल में ऑटो सेक्टर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या पड़ेगा इनका असर

Thu, 31 Dec 2020 12:52 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक - फोटो : Amar Ujala
आज साल 2020 का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने जा रहा है। नया साल ऑटो सेक्टर के लिए भी कई नए बदलाव लेकर आ रहा है, जिनका आपकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा। आज हम आपको उन पांच बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत इस साल हुई, लेकिन इन्हें लागू नए साल में किया जाएगा। तो डालते हैं एक नजर...

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फास्टैग

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सांकेतिक - फोटो : social media
15 फरवरी 2021 से पूरे देशभर में सभी चार वाहनों के लिए FASTag (फास्टैग) लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में 15 फरवरी से नए-पुराने सभी तरह के वाहनों के लिए भी FASTag अनिवार्य होगा, जिन्हें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है। इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया है। इससे पहले फास्टैग को एक दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वालों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। इससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

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सांकेतिक - फोटो : iStock
नए साल में कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएंगे। हालांकि, एचएसआरपी को दिल्ली के अलावा किस राज्य में कब अनिवार्य किया जाएगा, इसकी अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर 5500 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है।

कलर कोडेड स्टीकर

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
नए साल में कई राज्यों में कलर कोडेड स्टीकर को भी अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि, कलर कोडेड स्टीकर को केवल चार पहिया वाहनों के लिए ही अनिवार्य किया जाएगा। दिल्ली में कलर कोडेड स्टीकर को लेकर 5500 रुपये तक चालान किया जा रहा है।
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कार में ये सेफ्टी फीचर्स होंगे अनिवार्य

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
सरकार निजी और कॉमर्शियल वाहनों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में मैनुअल सिस्टम को शामिल करने के साथ ओवर स्पीड अलार्म सिस्टम, ड्राइवर असिस्ट के लिए एयरबैग और सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम का प्रावधान करने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से निजी और कॉमर्शियल वाहनों में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अलग से डिवाइस लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस फैसले के बाद अब गाड़ी में हादसे के दौरान दरवाजों के जाम होने की समस्या को सुलझाया जाएगा। 

दरअसल सड़क दुर्घटना या आग लगने के दौरान वाहनों का इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके चलते वाहन के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इससे वाहन के अंदर लोगों के जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए वाहनों में मैनुअल दरवाजों को खोलने का सरकार की तरफ से ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है। 
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साइड एयरबैग होंगे अनिवार्य

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सांकेतिक
सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्रालय जल्द सभी कारों में फ्रंट सीट पर पैसेंजर की साइड एयरबैग को अनिवार्य करने जा रहा है। इसमें इकोनॉमी मॉडल भी शामिल होगा। बता दें कि 1 जुलाई, 2019 से सभी कारों में ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय उस टाइम-लाइन पर काम कर रहा है, जब नया मानदंड को लागू किया जा सके। सूत्रों की मानें तो इस मानदंडों का पालन करने के लिए एक साल का समय दिया जा सकता है।
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