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काम की बात: अगर खो गया है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो बिना घबराए ऐसे बनवाएं अपना डुप्लीकेट DL

Wed, 10 Nov 2021 08:19 AM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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How to make duplicate Driving licence - फोटो : Istock
किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस भी काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वाहन को ड्राइव करते वक्त इसकी खास जरूरत हम लोगों को होती है। वहीं कई बार हमारा ये जरूरी डॉक्यूमेंट खो जाता है। ऐसे में वाहन चलाते वक्त ड्राइवर को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई लोग घबरा जाते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा बनवाने के तमाम विकल्पों की तलाश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस का दोबारा बनवा सकते हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना काफी आसान है। इसके लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होगी। इस काम को आप बड़ी ही आसानी से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उस पूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसे फॉलो करके आप अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं -
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How to make duplicate Driving licence - फोटो : Istock
सबसे पहले आपको खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस का एफआईआर दर्ज करवाना होगा। इसकी जरूरत आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाते वक्त पडे़गी। ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनावाने के लिए आपको अपने स्टेट परिवहन की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। 
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How to make duplicate Driving licence - फोटो : Istock
वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको अपनी जरूरी डिटेल्स को दर्ज करके LLD फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लें। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन प्रोसेस के पूरा होने के 30 दिन बाद आपके डुप्लीकेट लाइसेंस को जारी किया जाएगा। 

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How to make duplicate Driving licence - फोटो : Istock
इस बात का खास ध्यान रखें की ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। इस रिसिप्ट की जरूरत तब पड़ेगी, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस को डिलीवर किया जाएगा। वहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस के आने में देरी होती है, उस वक्त भी आपको इसकी जरूरत होगी। 
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How to make duplicate Driving licence - फोटो : Istock
वहीं ऑफलाइन प्रोसेस में आपको उस RTO में विजिट करना होगा, जहां से आपने अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। यहां आपको अपने LLD फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को विभाग द्वारा निर्धारित की गई फीस के साथ जमा करना है। प्रक्रिया के पूरा होने के 30 दिन बाद आपके डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कर दिया जाएगा। 
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