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खरीदने और बेचने वाले, दोनों पर जुर्माना
इस कदम के साथ भारत सरकार ने सड़क पर दोपहिया सवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही नए कानून का पालन न करने पर सख्त कदम उठाने और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का फैसला भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो गैर-आईएसआई हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है जो कि 5 लाख रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है।