केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे में किसी भी कानून का उल्लघंन नहीं किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और जस्टिस आर एस एंडलॉ ने गृह मंत्रालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मिली विदेशी चंदे की पूरी रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए।
दो न्यायधीशों की बेंच ने आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर यह निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जनहित याचिका के जरिए आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।