किसी राज्यपाल को हटाने या उसे पद से बर्खास्त करने का आदेश हाईकोर्ट नहीं दे सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 156 (1) के तहत की जाती है और उनको राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहने का अधिकार है।
हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को हटाने का आदेश नहीं दे सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक को पद से हटाने के लिए दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने उपरोक्त निरीक्षण के साथ खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल अपने पद पर रहे अथवा नहीं यह तय करने करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। पीठ ने फैसले में राज्यपाल की शक्तियों और अधिकारों का विस्तार से उल्लेख भी किया है।