रेलवे ने स्लीपर क्लास के यात्रियों को आईडी प्रूफ की मूल कॉपी लेकर चलने में कुछ राहत दे दी है। अब यात्री राशन कार्ड और बैंक पास बुक की प्रमाणित फोटो प्रति लेकर चल सकते हैं। 15 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। रेलवे ने यह कदम यात्रियों की उन शिकायतों के बाद उठाया है जिसमें राशनकार्ड और पासबुक गुम होने से हो रही परेशानियों की बात कही गई है। हालांकि इस छूट के लिए रेलवे ने शर्तें भी लगा दी हैं।
रेलवे ने कहा है कि स्लीपर क्लास और आरक्षित सेकेंड क्लास कोच में सफर करने वाले यात्रियों को ही यह रियायत दी गई है। एसी कोचों, ई-टिकट और तत्काल टिकट के यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही फोटो युक्त प्रमाणित कॉपी भी रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से खरीदे गए टिकटों पर ही मान्य होगी। फोटो कॉपी राजपत्रित अधिकारी के अलावा चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर भी प्रमाणित कर सकते हैं। रेलवे अफसरों के मुताबिक ई-टिकट के यात्रियों को मूल प्रति लेकर चलना अनिवार्य होगा।