गुजरात के निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने शर्मा से कहा कि नरेंद्र मोदी से जुड़े स्नूपगेट मसले पर सवाल नहीं उठाएं।
इससे संबंधित अंशों को हटाने का आदेश अदालत पहले ही कर चुकी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और एनवी रमण की बेंच ने सुनवाई शुरू होते ही शर्मा के वकील से कहा कि वह स्नूपगेट का मसला नहीं उठाएं।
वह सिर्फ यह बताएं कि गुजरात पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किस तरह से एकतरफा कार्रवाई की।
बेंच ने यह भी कहा कि किसी शख्सियत या सत्ता परिवर्तन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अदालत सिर्फ नियमों के मुताबिक चलेगी। किसी दल के सत्ता में आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।