वर्ष 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के गड़बड़ हलफनामा दाखिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गयी है।
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गड़बड़ हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2012 में दिए हलफनामे में मोदी ने वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी थी और नामांकन पत्र में पत्नी का कॉलम खाली छोड़ दिया था, जो गलत था।