टाट्रा ट्रक घोटाला केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह को पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं।
लेफ्टिनेंट सिंह अपनी जमानत की अर्जी के सिलसिले में अदालत गए थे। उन पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने घूस की पेशकश करने का आरोप लगाया था।
तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने टाट्रा ट्रक डील से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए उन्हें घूस देने की पेशकश की था।
सीबीआई की विशेष जज मधु जैन ने इस मामले में एजेंसी द्वारा जांच के बाद दायर की गई चार्जशीट में पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, जनरल वीके सिंह और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर संज्ञान लेते हुए तेजिंदर सिंह को समन जारी किया था।
सोमवार को जब तेजिंदर सिंह कोर्ट में बयान देने के लिए हाजिर हुए तो उनके बयान से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।
तेजिंदर सिंह ने इसके बाद जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि तेजिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया जाए।