रेलवे ने निजी पार्टी व टूर ग्रुप के लिए पूरा डिब्बा अथवा सैलून बुक कराने पर सर्विस चार्ज वसूलने का फैसला लिया है।
यह सर्विस चार्ज कुल किराए की राशि पर 30 फीसदी होगा। रेलवे बोर्ड आईआरसीटीसी के माध्यम से होने वाली बुकिंग पर सर्विस टैक्स में पांच फीसदी छूट देगा।
रेलवे बोर्ड ने इसी महीने 18 तारीख को सभी जोनल कार्यालयों को पत्र भेजकर अब विशेष बुकिंग के मामलों में यह सर्विस चार्ज वसूले जाने का निर्देश दिया है।
जो लोग पहले से ही कहीं यात्रा करने के लिए सैलून या कोच बुक करा चुके हैं उनकी यात्रा 25 दिसंबर तक शुरू होने पर सर्विस चार्ज से मुक्त रखा गया है।
यदि यात्रा 25 दिसंबर के बाद शुरू होगी तो ऐसे लोगों से सर्विस चार्ज की अतिरिक्त राशि अलग से वसूल की जाएगी। रेलवे ने तीर्थ यात्रा आदि के लिए पूरी ट्रेन अथवा बोगी बुक करने के मामले में ढुलाई प्रभार तथा गाड़ियों के ठहराव आदि के लिए जाने वाले शुल्क में भी संशोधन किया है।
बुकिंग के बाद खाली सीटों के मामले में अब शत प्रतिशत भुगतान देना होगा। इसी तरह तय सीमा से अधिक बोगी या ट्रेन का ठहराव होने पर अतिरिक्त अवधि के लिए 900 रुपये प्रति घंटा प्रति बोगी की दर से शुल्क वसूल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व फरवरी 2011 में कोच एवं ट्रेन बुकिंग की दरों में संशोधन किया गया था। उस समय सर्विस चार्ज वसूलने का कोई नियम नहीं था। पहली बार रेलवे ने विशेष बुकिंग मामलों में सर्विस चार्ज वसूलने का फैसला लिया है।