सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों या उनके परिवारों के मेडिकल बिल की जानकारी आरटीआई के जरिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट के जजों के मेडिकल बिलों की जानकारी को आटीआई के जरिए दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह बात कही।
चीफ जस्टिस एच एल दत्तू ने कहा कि जजों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर मेडिकल बिल और दवाओं की लिस्ट दी जाती है तो कोई भी जज की बीमारी का पता लगा सकता है।