दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया क्योंकि मृतक महिला की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और इस उम्र में महिला पूरी तरह रजोनिवृत्त हो जाती है।
जानकारी के मुताबिक अच्छेलाल (49) नामक व्यक्ति पर एक महिला से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का आरोप था। निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग और मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महिला की उम्र 60 साल से अधिक थी और यह उम्र पूरी तरह रजोनिवृत्ति की है। इस उम्र में पीरियडस नहीं होते हैं इसलिए महिला को दुष्कर्म पीड़िता नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि धारा 376 के मुताबिक किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध अपराध है, लेकिन इस मामले में महिला की उम्र 65 से 70 के बीच है। इसका मतलब वह रजोनिवृत्त हो चुकी थी। ऐसे में बनाया गया संबंध आक्रामक हो सकता है, पर इसे जबरन बनाया गया संबंध नहीं कहा जा सकता।