फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कांडा को राहत, चार अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत

Thu, 05 Sep 2013 01:41 PM IST
टीम डिजिटल/ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
एयर होस्टेस सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को चार अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। कांडा ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
विज्ञापन


विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर गुरुवार को फैसला सुनाया। कांडा वर्तमान में हरियाणा की सिरसा सीट से विधायक हैं।

बुधवार को रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता के समक्ष कांडा की जमानत याचिका पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा था कि आरोपी वर्तमान में सिरसा से विधायक हैं।
विज्ञापन


उन्हें हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में हिस्सा लेने और क्षेत्र में विकास कार्य के लिए अंतरिम जमानत चाहिए।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी राजीव मोहन ने कहा था कि किसी गिरफ्तार शख्स को विधायिका की कार्यवाही में हिस्सा लेने का हक नहीं है।

राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में आरोपी सुरेश कलमाड़ी ने भी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इसी आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें