24 हफ्ते की गर्भवती 14 वर्षीय लड़की का गर्भ गिराया जा सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया है। एक डॉक्टर द्वारा किए गए बलात्कार के कारण लड़की गर्भवती है।
कानून 20 हफ्ते के गर्भ को ही गिराने की इजाजत देता है। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की पीठ ने चार डॉक्टरों और एक मनोचिकित्सक की टीम से कहा कि लड़की की जान की सुरक्षा को देखते हुए क्या गर्भपात संभव है। अगर संभव है तो जल्द उसका गर्भपात कराया जाए।
पीठ ने कहा कि हमें लड़की के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि गर्भ में एक जिंदगी भी है। पीठ ने कहा कि चूंकि हम लड़की के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमने यह रास्ता निकाला है। पीठ ने कहा कि लड़की की मानसिक दशा को देखने के लिए ही पैनल में मनोचिकित्सक को शामिल किया गया है।
इस टीम में वह डॉक्टर भी शामिल है जिसका मानना है कि गर्भधारण से लड़की को कई तरह की चिकित्सकीय परेशानी हो सकती है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बुधवार को डॉक्टरों की टीम लड़की का परीक्षण करेगी।