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काले धन पर सरकार ने दी एक और डेडलाइन

Thu, 02 Jul 2015 08:48 AM IST
एजेंसी / नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने विदेश में जमा काले धन का खुलासा करने के लिए लोगों को 30 सितंबर तक यानी तीन महीने की मोहलत दी है। इस दौरान काले धन की सूचना देने वालों को केवल जुर्माना और कर भरना होगा और उनके खिलाफ नए काले धन कानून के तहत अभियोग नहीं चलाया जाएगा।
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इसकी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने अनुपालन खिड़की की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने अनुपालन खिड़की में स्वयं से विदेश में जमा अघोषित संपत्ति या धन की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है।

हालांकि सूचना देने वाले व्यक्ति को हर हाल में 31 दिसंबर तक जुर्माने और कर की राशि जमा करनी होगी। अनुपालन खिड़की का एक बार लाभ उठाने वाले व्यक्ति को 30 फीसदी कर और इतनी मात्रा में जुर्माना अदा करना होगा।
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नया कानून अप्रैल 2016 में

संसद से पास नया काला धन कानून एक अप्रैल 2016 से अमल में आएगा। नए कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति पर 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त 90 फीसदी जुर्माना तक लगाया जा सकता है।

इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है और दोषी साबित होने पर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीन महीने अनुपालन खिड़की की अधिसूचना काला धन अधिनियम-2015 के तहत जारी की गई है। जो लोग इस अवधि (30 सितंबर तक) में काले धन का खुलासा करेंगे, उन्हें विदेशी आय और संपत्ति पर कर और जुर्माना चुकाने के लिए तीन और महीने (31 दिसंबर) की मोहलत दी जाएगी। मालूम हो, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में काला धन के संबंध में व्यापक कानून लाने की घोषणा की गई थी।
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