केंद्र सरकार ने विदेश में जमा काले धन का खुलासा करने के लिए लोगों को 30 सितंबर तक यानी तीन महीने की मोहलत दी है। इस दौरान काले धन की सूचना देने वालों को केवल जुर्माना और कर भरना होगा और उनके खिलाफ नए काले धन कानून के तहत अभियोग नहीं चलाया जाएगा।
इसकी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने अनुपालन खिड़की की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने अनुपालन खिड़की में स्वयं से विदेश में जमा अघोषित संपत्ति या धन की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है।
हालांकि सूचना देने वाले व्यक्ति को हर हाल में 31 दिसंबर तक जुर्माने और कर की राशि जमा करनी होगी। अनुपालन खिड़की का एक बार लाभ उठाने वाले व्यक्ति को 30 फीसदी कर और इतनी मात्रा में जुर्माना अदा करना होगा।