नौ साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद महिला को कॉल गर्ल बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉलीवुड हस्ती को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने बॉलीवुड हस्ती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने महिला को भरण पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पर किसी तरह की दया दिखाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि 1986 से 1995 तक आप बिना शादी किए उस महिला के साथ लिव इन में रहे।