अदालत ने बहू की हत्या में ससुर और देवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वजीरपुर इलाके का है। दोषियों ने पारिवारिक विवाद के चलते जुलाई 2012 में चाकू घोंपकर महिला की हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर कामिनी लाउ ने रोशन खान (65) और उसके बेटे बबलू (22) को मुमताज की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बबलू को अपने भाई और मृतक के पति मुख्तयार पर जानलेवा हमले के आरोप में सात साल कैद की सजा भी सुनाई है। अदालत ने कहा है कि दोनों सजा अलग-अलग चलेंगी।
पेश मामला वजीर पुर इलाके में 26 जुलाई 2012 का है। रोशन खान, बबलू और उसके नाबालिग भाई का मुख्तयार से झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ने मुख्तयार पर चाकू से हमला किया। पति को बचाने जब मुमताज बीच में आई और पुलिस को सूचना दी, तो आरोपियों ने मुमताज पर भी चाकू से हमला कर दिया। मुमताज की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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