फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कामदुनी सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में छह दोषी

विज्ञापन
विज्ञापन
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले के कामदुनी में एक कालेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चर्चित मामले में महानगर की एक अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले के दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। अभियुक्तों की सजा पर बहस शुक्रवार को शुरू होगी। सत्र न्यायाधीश संचिता कर ने खचाखच भरी अदालत में सैफुल अली, अंसार अली, अमीनुल अली, ईमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, हत्या व सबूतों को गायब करने का दोषी करार दिया।

अदालत ने सबूतों के अभाव में रफीकुल इस्लाम व नू अली को रिहा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

अधिकतम 20 साल की या फिर मौत की सजा

जज ने कहा कि सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को अधिकतम 20 साल की या फिर मौत की सजा दी सकती है जबकि बाकी तीनों अभियुक्तों को 20 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

इस मामले के एक अभियुक्त गोपाल नस्कर की बीते साल अगस्त में मौत हो गई थी। बाकी तमाम अभियुक्त न्यायिक हिरासत में थे। जिले के बारासत इलाके में कामदुनी की 21 साल की छात्रा 7 जून, 2013 को कॉलेज से लौट रही थी

 उसी समय नौ लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों ने जमकर विरोध  प्रदर्शन किया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें