पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले के कामदुनी में एक कालेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चर्चित मामले में महानगर की एक अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले के दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। अभियुक्तों की सजा पर बहस शुक्रवार को शुरू होगी। सत्र न्यायाधीश संचिता कर ने खचाखच भरी अदालत में सैफुल अली, अंसार अली, अमीनुल अली, ईमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नस्कर को सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, हत्या व सबूतों को गायब करने का दोषी करार दिया।
अदालत ने सबूतों के अभाव में रफीकुल इस्लाम व नू अली को रिहा करने का निर्देश दिया।