हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि नगर पालिका परिषद खुर्जा में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए। यह पद पिछले छह वर्षों से रिक्त पड़ा है। डा. बिशन स्वरूप शर्मा की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति न होने से इसका चार्ज एसडीएम के पास है। नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर की सफाई का दायित्व कार्यपालक अधिकारी का होता है। स्थायी नियुक्ति न होने के कारण नागरिकों को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई बार शिकायत की गई मगर नियुक्ति नहीं की गई। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा है।