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Delhi: अगले 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, इलाके में धारा 144 लागू

Tue, 27 Sep 2022 02:30 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई, नई दिल्ली

सार

जामिया यूनिवर्सिटी ने दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 144 लगाने का हवाला देते हुए अपने स्टूडेंट्स और कर्मचारियों से 17 नवंबर तक कैंपस और कैंपस के बाहर इकट्ठा होने या किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन में हिस्सा ना लेने की हिदायत दी है।
  
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जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों से परिसर और उसके आसपास इकट्ठा नहीं होने को कहा है क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को जारी एक नोटिस में, विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने सूचित किया है कि प्रतिबंध 19 सितंबर से लगाए गए हैं क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। एसएचओ ने आगे कहा कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला (जामिया नगर) क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा।

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हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जुड़ा है।सीआरपीसी की धारा 144 एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय है। आदेश के मद्देनजर जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को समूह में या किसी मार्च, आंदोलन, धरना या बैठक के हिस्से के रूप में परिसर के अंदर और बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी जाती है। यह नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद आया है।

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 19 सितंबर को जामिया नगर क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। आदेश के अनुसार पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अनुमंडल के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में जुलूसों, रैलियों या समारोहों में किसी भी रूप में  लाइव फायर ले जाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 19 सितंबर को लागू हुआ और 60 दिनों की अवधि के लिए 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।

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