निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका को जिला जज ने स्वीकार करते हुए 15 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिला जज ने सुनवाई करते हुए नोटिस का जवाब तीन जुलाई तक देने को कहा है।
वाद हरिद्वार की रूल ऑफ ला एंड जस्टिस सोसायटी के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एवं सुनील शर्मा की ओर से डाली गई है।
वादी के अधिवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में सोसायटी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई।
जिसमें मांग की गई कि जनपद में 15 स्कूलों द्वारा अभिभावकों का विभिन्न तरीके से शोषण करते हुए विभिन्न मदों से धन वसूली की जाती है। प्रत्येक वर्ष नियम विरुद्घ डोनेशन शुल्क जमा कराया जाता है। इसके अलावा अन्य मदों में भी अभिभावकों से धन की वसूली की जाती है।