हरियाणा सरकार प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 4073 गेस्ट टीचर्स को अगले दो हफ्ते में नौकरी से हटा देगी। सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को इस बाबत सूचना दी गई है। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल ने हटाए जाने वाले शिक्षकों की जानकारी समाचार-पत्रों के जरिए सार्वजनिक करने का निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार से पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 27 मई को कोर्ट में पेश करने को कहा। 27 मई को ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
इसके साथ ही हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने सोमवार को नई भर्ती के कार्यक्रम का पूरा ब्योरा दाखिल कर दिया, जिसके तहत आगामी जून-जुलाई माह के दौरान सरकार नई भरती के लिए विज्ञापन जारी करेगी।
हाईकोर्ट ने एक मई को इस विषय पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए साफ कर दिया था कि अगले दस दिन (10 मई तक) में सभी अतिरिक्त गेस्ट टीचरों को हटाकर हाईकोर्ट को जानकारी दी जाए।
तब कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि अगर दस दिन में अतिरिक्त गेस्ट टीचरों को नहीं हटाया गया तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा।