प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने नहीं दी जानकारी
यूजीसी द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड की स्थापना 2016 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा अधिसूचना संख्या 11/2016 के तहत की गई थी। झारखंड सरकार के दिनांक 16.05.2016 के एलजी-09/2016-84/लेग के अनुसार, विश्वविद्यालय का नाम यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालयों की सूची में 03.08.2016 को शामिल किया गया था।" "यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची में अपना नाम शामिल किए जाने के बाद, प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को निरीक्षण के उद्देश्य से यूजीसी को जानकारी प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
विश्वविद्यालय ने यूजीसी द्वारा भेजे गए टेलीफोन कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दिया। इसलिए, यूजीसी ने दिनांक 19.06.2024 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार से विश्वविद्यालय की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया,। अधिसूचना में कहा गया कि छात्र समुदाय सहित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड का नाम यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है।