केरल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट में पहली बार पेश किए गए संशोधन अध्यादेश को केरल के राज्यपाल ने 7 फरवरी को मंजूरी दी थी।
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चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस पी शैली ने राज्य सरकार को यह नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया कि ये अध्यादेश पारित करके कार्यपालिका न्यायपालिका और अर्ध-न्यायिक निकायों के क्षेत्र में 'अतिक्रमण' कर रही है। भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल दिया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान नए अध्यादेश के माध्यम से गठित प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सामाजिक कार्यकर्ता आरएस शशिकुमार द्वारा तत्काल रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।
केरल लोकायुक्त संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को अधिकार है कि वो लोकायुक्त की घोषणाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।