केरल की थालास्सेरी स्थित अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ता की हत्या मामले में 11 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) कार्यकर्ताओं को दोषी करार दिया है। बता दें कि साल 2008 में थालास्सेरी के पास कन्नूर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता चित्तारिपरामबिल महेश (32) की हत्या कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे की वजह थी महेश का सीपीएम को छोड़
बीजेपी में शामिल होना। वह एक ऑटो ड्राइवर था। महेश पर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हमला किया जब वह ऑटो रोककर सवारी का इंतजार कर रहा था।
हत्यारों ने महेश को मारने के लिए पहले तो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया और बाद में उसका सिर काट दिया। इस घटना के बाद कन्नूर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ गया था। अभियोग पक्ष ने अदालत के सामने 18 गवाह और 27 सबूत पेश किए। जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई।