एक युवक ने युवती का अपहरण किया, फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी ने अपने जीजा के साथ घिनौना काम किया।
युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने साले बहनोई को दस-दस साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। मामला पटवाई थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
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रामपुर के पटवाई इलाके के गांव की युवती ने पटवाई थाने में 12 जून 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि उसे गांव का एक युवक अपने साथ ले गया। निकाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोप है कि उसे बंधक बनाकर छह माह तक दुष्कर्म करता रहा। जब निकाह के लिए दबाव बनाया गया, तो मुकर गया। गांव में पंचायत भी हुई। युवती का आरोप है कि युवक के साथ उसके बहनोई ने दुष्कर्म किया।
कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
जब वह गर्भवती हो गई, तो इन लोगों ने उसका गर्भपात करा दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में सहविया कला गांव निवासी असलम, मिलक के क्योरार निवासी रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सहविया कला गांव निवासी असलम, जबकि मिलक के क्योरार गांव निवासी उसके बहनोई रफीक को दस-दस साल की कैद और 29 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।