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सुप्रीम कोर्ट: IAS पूजा सिंघल के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब 23 जून को होगी सुनवाई

Fri, 16 Jun 2023 09:47 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

तीन जनवरी और 10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा सिंघल को बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी थी। अभिषेक ने 18 मई को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन किया था।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभिषेक आईएएस पूजा सिंघल के पति है। झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने 18.07 करोड़ का गबन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

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सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन बेंच ने कहा कि अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर है। इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा कि अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें। इसपर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं। उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इससे पहले उनकी पत्नी को भी दो बार बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी गई है। अधिवक्ता की दलीलों पर न्यायाधीश अमानउल्लाह ने कहा कि पूजा को अंतरिम जमानत देने वाली बेंच में वह भी शामिल थे। उन्हें मामले के सारे तथ्य पता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जून तक स्थगित कर दी है।

12 जून को सुनवाई के लिए राजी हुआ कोर्ट
बता दें, तीन जनवरी और 10 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा सिंघल को बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी थी। अभिषेक ने 18 मई को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन किया था। सर्वोच्च न्यायालय 12 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था। 

यह है पूरा मामला

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ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। मामले में ईडी एक दर्जन से अधिक भूमि के सौदों की जांच कर रही है। इनमें से एक रक्षा भूमि भी है। साल 1932 की शुरुआत से ही जमीन के कागजात और दस्तावेज बनाने में मामले में भू-माफिया, बिचौलिए और नौकरशाहों सहित एक समूह के बीच सांठगांठ का आरोप है। पूजा सिंघल को 21 अप्रैल को रांची के ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। एजेंसी पहले भी पूजा से पूछताछ कर चुकी है। टीम ने मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य परिसरों में भी छापेमारी कर तलाशी ली थी एजेंसी ने छापेमारी के बाद झारखंड सरकार के एक अधिकारी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था। 

 

 

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